विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ : Vidhan sabha ke karya aur shaktiyan

नमस्कार मित्रों, आज हमारे द्वारा आपको “विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ” के बारे में विस्तार से बताया जायेगा . अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहें है या फिर अन्य शिक्षा उपयोगी कारणों से इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते है तो इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ें –

Vidhan sabha ke karya aur shaktiyan

इस लेख में आपको विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल , विधानसभा सदस्यों की योग्यता और कार्यकाल , विधानसभा के अध्यक्ष और इसके कार्य , विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ के बारे में जानकरी दी जाएगी .

विधान सभा या वैधानिक सभा

एक सदनीय/द्विसदनीय राज्यों में, विधान सभा को निचला सदन (एकमात्र सदन) कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी में विधान सभा को इन नामों से भी जाना जाता है।

भारत में अधिकांश राज्य विधायिका या विधायिका एक सदनीय हैं। जिसमें राज्य विधान सभा और राज्यपाल शामिल होते हैं। वर्तमान में, केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, जहां विधान सभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद है; ये हैं राज्य; आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा, भारतीय संसद ने उड़ीसा और असम को भी विधान परिषद बनाने की अनुमति दी है।

नोट:- वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है।

विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है ?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, विधान सभा में कम से कम 60 सदस्य होते हैं और 500 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, अपवाद – गोवा (40), मिजोरम (40), सिक्किम (32) के तहत इन राज्यों को विशेष दर्जा देकर अनुच्छेद 371. यह व्यवस्था की गई है। राज्य विधानसभा के लिए, एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है और विधानसभा का सत्रावसान आदेश भी राज्यपाल द्वारा दिया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर भारतीय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं।

विधान सभा के सदस्य गुप्त मतदान प्रणाली के अनुसार वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं।

राज्य विधान सभा में सदन चलाने के लिए के लिए कुल सदस्यों के दसवें हिस्से (1/10) की उपस्थिति आवश्यक है।

विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल और योग्यता क्या है ?

विधान सभा के सदस्यों के लिए नीचे बताये गये योग्यता और कार्यकाल सबंधी प्रावधान है –

सदस्यों का कार्यकाल

विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह इससे पहले भी इसे भंग कर सकता है।

विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ
विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ

सदस्यों की योग्यता

विधान सभा के सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यताएं निम्नलिखित हैं-

  • भारत का नागरिक होना चाहिए .
  • उसकी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए।
  • उनका नाम राज्य विधान सभा की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए।
  • उसे अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए।
  • पागल या दिवालिया घोषित न हो .

विधान सभा के अध्यक्ष और कार्य

विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधान सभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल विधान सभा के सदस्यों के समान ही होता है।

विधान सभा का अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, लेकिन यदि सदन में मतों को समान रूप से विभाजित किया जाता है, तो वह निर्णायक मत डालने का कार्य करता है।

जब भी विधान सभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है।

अध्यक्ष के पास यह तय करने की शक्ति है कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाना चाहिए या नहीं।

विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ (vidhan sabha ke karya aur shaktiyan)

विधान सभा को विभिन्न कार्य और शक्तियाँ मिली हैं जो इस प्रकार हैं-

  • विधायी शक्तियां
  • वित्तीय मामलों पर अधिकार
  • कार्यकारी नियंत्रण शक्तियां
  • चुनावी शक्तियां

विधायी शक्तियां

विधान सभा को संविधान द्वारा वैध राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। यह विधान परिषद के साथ मिलकर संविधान में संशोधन भी कर सकता है। जहां राज्य सूची के विषय पर द्विसदनीय व्यवस्था हो वहां विधान सभा + विधान परिषद + राज्य की संयुक्त अनुमति अनिवार्य है।

संसद की तरह, राज्य विधानमंडल भी समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, लेकिन यदि दोनों द्वारा समर्पित कानूनों के बीच संघर्ष है, तो संसदीय कानून बनाए जा सकते हैं।

वित्तीय मामलों पर अधिकार

राज्य विधानसभा को राज्य का बजट पारित करने का अधिकार है। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में कटौती का प्रस्ताव पेश कर सरकार अपने बजट अनुमानों को बदलने और घटाने का आदेश दे सकती है।

धन विधेयक को शुरू में विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है जब विधान सभा ने धन विधेयक पारित किया है तो इसे विधान परिषद को भेजा जाता है, विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधान सभा में वापस आना होता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में शिकायत दे सकती है, लेकिन वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है।

कार्यपालिका नियंत्रण शक्तियां

विधान सभा विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। यह ‘काम रोको प्रस्ताव’, ‘ध्यान प्रस्ताव’ वाद-विवाद, प्रश्नकाल और अंतिम शास्त्र के रूप में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को सत्ता से हटा सकती है।

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए जिम्मेदार होती है, जब भी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो पूर्व मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

चुनावी शक्तियां

राष्ट्रपति के चुनाव में, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा प्राप्त मतदान अधिकारों की राशि राज्य में विधान सभा के सदस्यों के समान ही होती है।

भारत के सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों की सूची

राज्य का नाम विधानसभा सदस्यों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश 60
असम 126
आंध्र प्रदेश 175
ओडिशा 147
उत्तरप्रदेश 403
उत्तराखंड 70
कर्नाटक 182
केरल 224
गुजरात 185
गोवा 40
छत्तीसगढ़ 90
जम्मू-कश्मीर 87
झारखण्ड 81
तमिलनाडु 234
नागालैंड 60
पंजाब 117
पश्चिम बंगाल 294
बिहार 243
मणिपुर 60
मध्यप्रदेश 230
महाराष्ट्र 288
मिजोरम 40
मेघालय 60
राजस्थान 200
सिक्किम 32
हरियाणा 90
हिमाचल प्रदेश 68
त्रिपुरा 60
तेलंगाना 119
दिल्ली [ संघीय क्षेत्र ] 70
पुदुचेरी [ संघीय क्षेत्र ] 30

FAQs- vidhan sabha ke karya aur shaktiyan

सबसे कम विधानसभा सदस्यों वाला राज्य कौनसा है ?

सिक्किम 32 / संघीय क्षेत्र पुदुचेरी 30

सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों वाला राज्य कौनसा है ?

उत्तरप्रदेश 403 seat

गोवा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है ?

40

विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ क्या है ?

मुख्यत: विधानसभा के जो शक्तियां होती अहि वो निम्न है –
विधायी शक्तियां
वित्तीय मामलों पर अधिकार
कार्यपालिका नियंत्रण शक्तियां
चुनावी शक्तियां

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